SEBI - The Securities & Exchange Board of India
SEBI का हिन्दी में पूरा नाम है - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड.
SEBI के गठन का मकसद क्रेडिट रेटिंग एजेंसयों जैसे क्रिसिल,इक्रा के लिए डिस्क्लोजर नियम तय करना, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नियम निर्धारित करना व इन कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का ध्यान रखना है।भारतीय बाजार में निवेश करने हेतु एफआईआई( फॉरेन इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स ) या जिन्हें हिंदी में विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं,को भी आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ-साथ सेबी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
सेबी संस्था का निर्माण वैसे तो 1988 में ही हो गया था लेकिन इसे वैधानिक मान्यता 12 अप्रैल 1992 को दी गयी थी।
वर्त्तमान में दिनांक 02मार्च 2025 से इसके चेयरमेन श्री तुहीन कांत पांडे हैं।
सेबी का मुख्य कार्यालय मुम्बई में है।इसके अलावा सेबी के चार क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं:-
1.उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय - नई दिल्ली.
2.पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय - कोलकाता.
3.दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय - चेन्नई.
4.पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय - अहमदाबाद
सेबी संस्था 9 सदस्यों द्वारा संचालित होती है। जिसमें एक चेयरमेन जो भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है और दो सदस्य भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारी,एक सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से एवं 5 अन्य सदस्य जिनमें 2 अल्पकालिक और तीन पूर्णकालिक (whole time member) सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं।
भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कोई भी कंपनी के विरुद्ध यदि आप कोई शिकायत करना चाहते हैं तो आप सेबी के टोल फ्री नं 1800 66 7575 या 1800 22 7575 पर सुुुबह 9 बजे से शाम 6 बजे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा सेबी की https:// www.sebi.gov.in या https://investor.sebi.gov.in
SEBI का हिन्दी में पूरा नाम है - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड.
SEBI के गठन का मुख्य उद्धेश्य :-
SEBI के गठन का मकसद क्रेडिट रेटिंग एजेंसयों जैसे क्रिसिल,इक्रा के लिए डिस्क्लोजर नियम तय करना, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नियम निर्धारित करना व इन कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का ध्यान रखना है।भारतीय बाजार में निवेश करने हेतु एफआईआई( फॉरेन इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स ) या जिन्हें हिंदी में विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं,को भी आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ-साथ सेबी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
सेबी संस्था का निर्माण वैसे तो 1988 में ही हो गया था लेकिन इसे वैधानिक मान्यता 12 अप्रैल 1992 को दी गयी थी।
वर्त्तमान में दिनांक 02मार्च 2025 से इसके चेयरमेन श्री तुहीन कांत पांडे हैं।
सेबी का मुख्य कार्यालय मुम्बई में है।इसके अलावा सेबी के चार क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं:-
1.उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय - नई दिल्ली.
2.पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय - कोलकाता.
3.दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय - चेन्नई.
4.पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय - अहमदाबाद
सेबी संस्था 9 सदस्यों द्वारा संचालित होती है। जिसमें एक चेयरमेन जो भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है और दो सदस्य भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकारी,एक सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से एवं 5 अन्य सदस्य जिनमें 2 अल्पकालिक और तीन पूर्णकालिक (whole time member) सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं।
भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कोई भी कंपनी के विरुद्ध यदि आप कोई शिकायत करना चाहते हैं तो आप सेबी के टोल फ्री नं 1800 66 7575 या 1800 22 7575 पर सुुुबह 9 बजे से शाम 6 बजे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा सेबी की https:// www.sebi.gov.in या https://investor.sebi.gov.in
या https://scores.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं। SEBI सात दिन के अंदर आपकी शिकायतें संबंधित कंपनी को पहुंचा देती हैं।
Postal address of SEBI --
SEBI के मुख्यालय मुम्बई कार्यालय का पता है ~
सेबी भवन, प्लॉट संख्या C-7, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व ), मुम्बई 400051